Haryana News: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर आज फिर चंडीगढ़ की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने फैसला कल के लिए सुरक्षित रखा है. आपको बता दें कि मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. जिसको लेकर अभी जांच चल रही है. CJM की कोर्ट में मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है. ऐसे में जेल जाने से बचने के लिए मंत्री संदीप सिंह ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगा रखी है. जिसपर आज सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया. 


16 सितंबर को संदीप सिंह को पेश होने को कहा
आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस CJM की कोर्ट में चालान पेश पहले ही कर चुकी है. संदीप सिंह को धारा 342 354 354A 354B 506 और 509 के तहत आरोपी बनाया गया था. लगभग 8 महीने बाद 25 अगस्त को चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी. अब पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट के बाद कोर्ट की ओर से 16 सितंबर को केस में होने वाली सुनवाई के दौरान मंत्री संदीप सिंह को पेश होने के लिए कहा गया है. 


मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ 31 दिसंबर को दर्ज हुई थी FIR
आपको बता दें कि जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ पुलिस में मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी. लेकिन मामला मंत्री से जुड़ा होने की वजह से पुलिस ने जांच के बाद 31 दिसंबर को संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था. हालांकि मंत्री संदीप सिंह जूनियर महिला कोच के सभी आरोपों को खारिज करते नजर आए है. अब कोर्ट कल शुक्रवार को मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा. 


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