पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व आईजी जहूर जैदी की उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है. 2017 के गुड़िया रेप और कत्ल मामले में आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में कोटखाई पुलिस थाने में पुलिस टॉर्चर से मौत के मामले में सीबीआई कोर्ट ने द्वारा सुनाई गई सजा पर कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि जब तक हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक सजा सस्पेंड रहेगी.

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हाई कोर्ट ने जैदी की याचिका पर मंगलवार (23 दिसंबर) को निर्णय सुनाते हुए कहा है कि जब तक उनकी याचिका का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उनकी सजा सस्पेंड की जाती है. इसी साल जनवरी में चंडीगढ़ में विशेष CBI अदालत ने जैदी और उनके सतह 7 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी. 

2017 में शिमला के कोटखाई में हुए गुड़िया रेप और कत्ल मामले में सूरज नाम के आरोपी की पुलिस हिरासत में पुलिस टॉर्चर से मौत हो गई थी. यह मामला शिमला से चंडीगढ़ सीबीआई अदालत में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया गया था जिस पर जनवरी में चंडीगढ़ सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया था. 

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जहूर जैदी ने सीबीआई अदालत के फैसले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी याचिका पर आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और जैदी की सजा फिलहाल सस्पेंड कर दी है जब तक अदालत में उनकी अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती.