Punjab News: पंजाब सरकार ने अमृतसर को पवित्र शहर घोषित किए जाने के बाद, प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, वर्ल्ड सिटी में चल रही मांस, मछली, तंबाकू और शराब की दुकानों को शहर के इस पवित्र क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस संबंध में नगर निगम आयुक्त बिक्रमजीत सिंह शेरगिल के निर्देशों के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक हुई.
शहर के बाहर स्थानांतरित होंगी दुकानें
बैठक की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त डॉ. जय इंदर सिंह ने की, जिसमें नगर निगम के एस्टेट विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ल्ड सिटी क्षेत्र में स्थित सभी मांस, मछली, तंबाकू और शराब की दुकानों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित किया जाना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को सर्वेक्षण के दौरान दुकानों की संख्या, लाइसेंस की स्थिति और स्थान के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए.
इन चीजों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध
संयुक्त आयुक्त डॉ. जय इंदर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पंजाब सरकार ने वर्ल्ड सिटी को पवित्र शहर घोषित करने का उद्देश्य क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को सुरक्षित रखना है. उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद, इलाके में मांस, मछली, तंबाकू और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड सिटी न केवल अमृतसर के लिए, बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक पवित्र भूमि है. सरकारी नियमों के मुताबिक, पवित्रता को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती.
दुकानदारों के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई
उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सभी दुकानदारों से सरकार के फैसले का सम्मान करने और अपनी दुकानों को वर्ल्ड सिटी से बाहर स्थानांतरित करने में पूरा सहयोग करने की अपील की है. अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. सर्वेक्षण प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने के बाद अगले चरण में स्थानांतरण की तारीख और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. उम्मीद है कि यह फैसला वर्ल्ड सिटी की पवित्रता को बनाए रखेगा और शहर की धार्मिक पहचान को मजबूत करेगा.