Punjab News: पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी (BJP) नेता मनप्रीत बादल (Manpreet Badal) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनप्रीत बादल को अंतरिम जमानत दी है. इसके साथ ही पंजाब सरकार (Punjab Government) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वहीं मनप्रीत बादल को जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं. पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मनप्रीत बादल के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट घोटाले के आरोप में बठिंडा में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत 24 सितंबर को एफआईआर दर्ज करवाई थी.


बठिंडा की ट्रायल कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ते ही मनप्रीत बादल की जमानत याचिका खारिज की थी. इसके बाद मनप्रीत बादल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अब होईकोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है. बीजेपी नेता मनप्रीत बादल की तलाश में पंजाब विजिलेंस 6 राज्यों में दबिश दे चुकी है. पिछले दिनों भी बादल के चंडीगढ़ आवास पर छापा मारा गया था, लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिल पाया था.


सरूप चंद सिंगला की शिकायत के आधार शुरू हुई थी जांच


बता दें कि सतर्कता ब्यूरो ने पूर्व विधायक सरूप चंद सिंगला की शिकायत के आधार जांच शुरू की थी. बादल पर बठिंडा में संपत्ति की खरीद में अनियमितता का आरोप लगाया गया था. बीजेपी नेता सिंगला ने कहा था कि पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए बादल ने 2 वाणिज्यिक भूखंडों को अपने लिए आवासीय भूखंड में बदलने की खातिर अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया था, जिससे सरकार के खंजाने को लाखों का नुकसान हुआ.  


‘बदले की राजनीति का बताया था शिकार’


वहीं मनप्रीत बादल का मामले को लेकर कहना है कि वो निर्दोष है और राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं. अगर प्लॉट खरीदने में नियमों को उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए सारे बीडीए अधिकारी जिम्मेदार हैं. गौरतलब है कि बठिंडा की अदालत ने पिछले महीने मनप्रीत बादल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था. 


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