Punjab News: पंजाब की भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार एक नया कानून लेकर आई है. इसके तहत सराकर ने राज्य के 11, 200 लोगों का संपत्ति का अधिकार दे दिया है. इस कानून से जुड़े बिल को राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्मू (Droupadi Murmu) ने भी मंजूरी दे दी है. जिसके बाद ये बिल अब कानून बन गया है. लेकिन पहले राज्य के 11, 200 लोगों को पहले उचित मुआवजे का भुगतान करना होगा. उसके बाद उन्हें संपत्ति का अधिकार मिलेगा.


सरकार के इस नए कानून के बाद प्रदेश में अब भोंदेदार, बुटेमार, दोहलीदार, इंसार मियादी, मुकर्ररिदार, मुंधिमार, पनाही कदीम, सौंजीदार और तारदकार समुदायों को संपत्ति अधिकार मिल जाएगा. इन समुदायों के लोग कई पीढ़ियों से प्रदेश की चार हजार एकड़ जमीन पर बसे हुए थे. इन लोगों की ओर से उचित मुआवजा दे देने के बाद इनको इस जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा.


कांग्रेस ने कराया था विधानसभा से बिल पास


संपत्ति के अधिकार जुड़े इस बिल को 2020 में पंजाब की त्तकालीन कांग्रेस सरकार लेकर आई थी और विधानसभा से पास कराया था. इसके बाद प्रदेश की मौजूदा भगवंत मान सरकार ने भी इस बिल को मंजूरी दी थी. साथ ही सरकार ने इसे  राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा था. राष्ट्रपति ने गुरुवार को इस बिल को मंजूरी दे दी. ये कानून इन काश्तकारों को मजबूत बनाएगा. साथ ही ये लोग आर्थिक और समाजिक दृष्टि से भी मजबूत होंगे. इस कानून से पहले तक ये लोग अपनी जमीन पर लोन नहीं ले सकते थे. लेकिन अब ये जमीन पर लोन ले सकेंगे.


तेलंगाना सरकार के इल बिल को भी मंजूरी


वहीं राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्मू ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार के भी एक बिल को अपनी मंजूरी प्रदान की. दरअसल प्रदेश की के चंद्रशेखर राव सरकार ने साल 2020 में  द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (तेलंगाना संशोधन बिल) पेश किया था. इस बिल में  ये प्रावधान किया गया था कि अगर किसी जेल में बंद आरोपी को उसकी जमानत लेने वाला समय पर कोर्ट में पेश नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. राष्ट्रपति ने इस बिल को भी अपनी मंजूरी दे दी है.


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