Monu Manesar Case in Pataudi Court: हरियाणा के गुरुग्राम में पटौदी की एक अदालत ने कथित गोरक्षक और बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू मानेसर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला बुधवार को गुरुग्राम सत्र अदालत को सौंप दिया. मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को गुरुग्राम सत्र न्यायालय में होगी. मोनू मानेसर के वकील कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि मामले के संबंध में पटौदी पुलिस ने मोनू मानेसर और सह आरोपी सुनील उर्फ सुल्ली के खिलाफ शनिवार को पटौदी अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था.


30 नवंबर को अब गुरुग्राम के सत्र न्यायालय में मोनू मानेसर की पेशी
वकील कुलभूषण भारद्वाज ने बुधवार को भोंडसी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने मामले को सत्र अदालत को सौंप दिया. मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को गुरुग्राम के सत्र न्यायालय में होगी. पटौदी थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि आरोपी ललित और राकेश को गुरुग्राम पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. उन्होंने बताया कि आरोपी सुनील उर्फ सुल्ली, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जांच में शामिल हुआ था.


अधिकारी ने बताया कि इस मामले में मानेसर निवासी मोहित उर्फ मोनू यादव वांछित था लेकिन उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारी ने बताया, ''हमने शनिवार को मोनू मानेसर और सुनील उर्फ सुल्ली के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था. मामले में तीन अन्य संदिग्ध अभी भी फरार हैं और हम उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं.


किस आरोप में हुई मोनू मानेसर को जेल?
आपको बता दें कि 6 फरवरी को पटौदी के बाबा शाह मोहल्ले में 2 समूहों में विवाद खड़ा हो गया. इस विवाद के दौरान एक समूह ने मोनू मानेसर को अपनी सहायता के लिए बुलाया. 2 समूहों में हुई गोलीबारी के बाद एक युवक की मौत हो गई थी. जिसके बाद मृतक के पिता मुबीन खान ने 7 फरवरी को मोनू मानेसर समेत अन्य लोगों पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई. 


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