Haryana News: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) को यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत मिली है. जूनियर कोच यौन शोषण मामले में चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान मंत्री संदीप सिंह को अग्रिम जमानत देने के पक्ष में उनके वकीलों ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी थी जबकि जूनियर महिला कोच के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने योग्यता के आधार पर अग्रिम जमानत का विरोध किया था. 


वहीं संदीप सिंह को कोर्ट से राहत मिलने पर जूनियर महिला कोच ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी. दरअसल, अगर संदीप सिंह की अग्रिम जमानत खारिज हो जाती तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी. इस मामले में उनके ऊपर 354 और 354-बी गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं. चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह पर धारा 342,354, 354ए ,354बी, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया है.


क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि जूनियर महिला कोच ने 26 दिसंबर 2022 को पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन-उत्पीड़न का आरोप लगाया था. मामले को लेकर चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी. जिसके बाद पुलिस जांच करने के बाद 31 दिसंबर को मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था. डीएसपी ईस्ट पलक गोयल ने मामले को लेकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित की थी. जिसमें महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा, साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह महिला पुलिस एसआई किरंता को इस टीम में शामिल किया था. वहीं एसआईटी ने मामले की जांच के बाद मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ धारा 509 भी जोड़ी थी.


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