Pune Porsche Car Accident News: महाराष्ट्र के पुणे में 19 मई को हुए पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में पुलिस की जांच जारी है. पुणे पुलिस ने इस मामले में सोशल मीडिया ‘इंफ्लुएंसर’ सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने यह FIR IPC की धारा 509, 294 बी और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज की है. यह FIR इंस्टाग्राम ID चलाने वाले आर्यन और शुभम शिंदे के खिलाफ दर्ज की है.
 
दरअसल, पुणे कार एक्सीडेंट में एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि नाबालिग आरोपी ने इस घटना में जमानत पर बाहर आने के बाद वीडियो बनाकर लोगों का मजाक बनाया, लेकिन ये वीडियो नाबालिग नहीं था. आर्यन नाम के वीडियो क्रिएटर ने पुणे की घटना का जिक्र करते हुए रैप सॉन्ग बनाया और यह वीडियो वायरल हो गया.


इससे आहत नाबालिग आरोपी की मां ने रोते हुए वीडियो जारी किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की. अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. 


क्या है पूरा मामला


19 मई 2024 को महाराष्ट्र के पुणे महानगर के कल्याणी नगर में रविवार तड़के कथित तौर पर पोर्श कार चला रहे नाबालिग ने मोटरसाइकिल से जा रहे दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुचल दिया था. इस घटना में दोनों की मौत हो गई थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने मौके पर आरोपी नाबालिक को पकड़ पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया था. इस मामले में मृतक के परिजनों से सख्त कार्रवाई की मांग की थी. नाबालिक आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में है.


पुणे पुसिल ने आरोपी को गिरफ्तार के साथ पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में नाबालिग के दादा को भी गिरफ्तार किया है. जबकि नाबालिग के पिता की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है.  पोर्शे कार घटना के बाद पुलिस की ओर से दावा किया गया कि नाबालिग ने नशे की हालत में दुर्घटना की. 


Pune Porsche Accident Case: रैप सॉन्ग बनाने वाले सोशल मीडिया ‘इंफ्लुएंसर’ के खिलाफ पुलिस का एक्शन, क्या है मामला?