Mumbai News: मुंबई (Mumbai) में 29 वर्षीय एक व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए डेटा का उपयोग करने और बैंक से 81,000 रुपये निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दरअसल एक प्रमुख निजी बैंक के पूर्व क्रेडिट कार्ड एजेंट ने 24 वर्षीय महिला का व्यक्तिगत विवरण लिया और उसके नाम पर एक क्रेडिट कार्ड बनवा. महिला ने पुलिस को बताया कि उसने एजेंट से कहा था कि वह कार्ड रद्द कराना चाहती है. उसने कथित तौर पर महिला से झूठ बोला कि उसने कार्ड रद्द कर दिया था जबकि बाद में उसने पैसे निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया. महिला ने पुलिस से तब संपर्क किया जब बैंक से  उसे फोन आने लगे और अंत में एक रिकवरी एजेंट उसके घर पर आ गया और उससे 'बकाए' का भुगतान करने के लिए कहा.


भ्रम के कारण महिला ने क्रेडिट कार्ड रद्द कराने के लिए कहा


शिकायतकर्ता, जो एक एचआर कंशल्टेशन कंपनी के लिए काम करती है, ने गिरफ्तार आरोपी जगन्नाथ मुंबरकर से एक पारस्परिक मित्र के माध्यम से चकला, अंधेरी (पूर्व) में अपने कार्यालय में मुलाकात की थी. मुंबरकर ने अपना परिचय सचिन सावंत के रूप में दिया था. वह क्रेडिट कार्ड की मार्केटिंग पहल के तहत उनके कार्यालय गए थे. शिकायतकर्ता ने उसे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दिया था. लेकिन आरोपी ने क्रेडिट कार्ड डाक से उसके भांडुप स्थित कार्यालय में भेज दिया और 15 दिन बाद इसकी सूचना दी. भ्रम के कारण, शिकायतकर्ता ने उसे बताया कि उसे अब क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए और दिसंबर 2018 में उसे इसे रद्द करने के लिए कहा.


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महिला के नाम पर पैसे खर्च करने के बाद भी ऐसे बनाया बहाना


कुछ महीने बाद, मार्च 2019 में, उसे बैंक से एक संदेश मिला कि उसके क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये डेबिट हो गए हैं. महिला ने आरोपी को फोन किया जिसने कहा कि कार्ड का इस्तेमाल इसी नाम से एक अन्य महिला द्वारा किया जा रहा है और उसे आश्वासन दिया कि वह कार्ड रद्द कर देगा. आदमी ने 81,000 रुपये निकाल लिए और महिला को बैंक से फोन आने लगे. अंत में, बैंक का एक रिकवरी एजेंट शिकायतकर्ता के पास गया और उसे बकाया भुगतान करने के लिए कहा. बकौल द इंडियन एक्सप्रेस, महिला ने पिछले साल अगस्त में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मुंबरकर को शनिवार को चकला से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह एक चाइनीज फूड स्टॉल चलाता है. उस पर आइपीसी की धारा 419, 420 और 66 सी और डी आईटी एक्ट के तहत पहचान की चोरी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था.


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