मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे को शहर के आजाद मैदान में प्रदर्शन करने के लिए एक और दिन की इजाजत दे दी है. अब वो शनिवार (30 अगस्त) को भी अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं. जरांगे ओबीसी के तहत मराठा समुदाय के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं. उधर सीनियर वकील गुणरत्न सदावर्ते की महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक, मुंबई पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, आजाद मैदान स्टेशन में शिकायत की. शिकायत में दावा किया कि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे और आंदोलनकारियों ने तय की गई शर्तों और नियमों का पालन न करते हुए आंदोलन किया. इसी आधार पर जरांगे के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है.
मनोज जरांगे ने क्या कहा?
- हम चाहते हैं कि सरकार हमें आरक्षण दे और हमारी सभी मांगें मान ले.
- मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वह मराठों का आक्रोश न भड़कने दें.
- आप मुझे गोली मार सकते हैं या जेल में डाल सकते हैं.
- मैं जेल में सड़ जाऊंगा, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक मैं हिलूंगा नहीं.
मनोज जरांगे द्वारा पुलिस को दिया गया आश्वासन
- आंदोलन में शामिल कोई भी व्यक्ति लाठियां, आग्नेयास्त्र, भाले, तलवारें या अन्य हथियार अपने साथ नहीं रखेगा.
- कोई भी व्यक्ति उकसाने वाले भाषण या किसी भी समूह के बीच वैर-भाव पैदा करने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करेगा.
- आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, सरकारी कर्मचारियों पर हमला या आगजनी जैसी कोई भी गतिविधि नहीं होगी.
- सभी प्रतिभागी पुलिस के कानूनी निर्देशों का तुरंत पालन करेंगे.
- किसी भी धर्म या वर्ग का अपमान नहीं किया जाएगा और धार्मिक स्थलों या पवित्र वस्तुओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.
- आंदोलन स्थल से जुलूस निकालने की कोशिश नहीं होगी और पुलिस की सभी हिदायतों का पालन किया जाएगा.
- अनुयायियों को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी मेरी और आयोजकों की होगी. इसमें विफल रहने पर मेरे व आयोजकों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
- एफिडेविट में लिखे गए सभी नियमों का पालन किया जाएगा और पुलिस को पूरा सहयोग दिया जाएगा.
यातायात में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी- जरांगे का आश्वासन
इसके साथ ही जरांगे की तरफ से पुलिस को कहा गया है कि आंदोलन की अनुमति की मूल प्रति साथ रखी जाएगी. पुलिस के नियमित संपर्क के लिए पांडुरंग मारक को नियुक्त किया जाएगा. स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं से चर्चा कर पीने के पानी और चिकित्सीय सहायता की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी. आंदोलन के कारण यातायात में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी. आंदोलन केवल निर्धारित स्थल पर ही होगा. आंदोलन का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा. आंदोलन के दौरान दस्तावेज़, पुस्तकें या तस्वीरें नहीं जलेंगी और न ही खाना पकाने या कचरा फैलाने की अनुमति होगी.
बिना इजाजत लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं- जरांगे का आश्वासन
इसके अलावा लाउडस्पीकर का उपयोग बिना अनुमति नहीं किया जाएगा, और यदि अनुमति दी गई तो केवल सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक ही होगा. आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित रखी जाएगी. आंदोलन स्थल पर पर्याप्त स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे और उनकी सूची पुलिस को सौंपी जाएगी. फलक और झंडों के लिए 2 फीट से बड़ी डंडी का उपयोग नहीं होगा, और फलक का आकार 6 फीट या उससे कम रखा जाएगा. आंदोलन स्थल पर कोई वाहन, पक्षी या जानवर नहीं लाए जाएंगे.