Sanjeev Palande: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के PS संजीव पालांडे को जमानत दे दी है. बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पालांडे को जमानत दे दी है. इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. पालांडे को भी उन्हीं शर्तों पर जमानत दी गई, जिन शर्तों पर देशमुख को जमानत मिली थी.


न्यायमूर्ति मकरंद एस कार्णिक की पीठ ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पालांडे को जमानत दे दी. 20 दिसंबर, 2022 को न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एक अन्य पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पालांडे को जमानत दी थी.


क्या बोले न्यायमूर्ति जमादार?
न्यायमूर्ति जमादार ने कहा था कि "अभियोजन संस्करण, जो सचिन वाजे (बर्खास्त पुलिस अधिकारी) के आवेदक (पालांडे) को फंसाने के लिए दिए गए बयानों पर भारी पड़ता है, नाजुक प्रतीत होता है." हालांकि, वह सीबीआई मामले के सिलसिले में जेल में ही रहे क्योंकि उन्होंने एजेंसी द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत नहीं ली थी. पालांडे ने नवंबर 2022 में सीबीआई मामले के संबंध में जमानत याचिका दायर की थी.


इससे पहले सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता शेखर जगताप, सैरुचिता चौधरी और रिया फ्रांसिस, जो पालांडे की ओर से पेश हुए थे, ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि उनके मुवक्किल को ईडी मामले में जमानत दे दी गई थी. उन्होंने यह भी कहा था कि अदालत ने देखा था कि केंद्रीय एजेंसी की जांच कमजोर स्तर पर थी क्योंकि यह केवल वाजे के बयान पर निर्भर थी और वह पालांडे को फंसा नहीं सकती थी. सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता आशीष चव्हाण ने जमानत याचिका का विरोध किया था. हालांकि, न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा कि पालांडे को उन्हीं जमानत शर्तों के बाद रिहा किया जाएगा, जो देशमुख पर लगाई गई थीं.


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