Civic Body Elections: मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Elections) में पहली बार पार्षद पद (Councilor Post) उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय कर दी गई है.  उनके आय-व्यय का लेखाजोखा रखा जाएगा. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा (Expenses Record of Election) का प्रावधान किया गया है. इसके पहले महापौर एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के व्यय लेखा का संधारण किया जाता था. रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिये गए हैं.


पहली बार पार्षद पद उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय


राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी कि पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा, नगरपालिक निगम में जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर आठ लाख 75 हजार रुपये और 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3 लाख 75 हजार रुपये होगी. इसी तरह नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर दो लाख 50 हजार, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार रुपये और 50 हजार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रुपये होगी.


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नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रुपये रहेगी. महापौर निर्वाचन के लिए भी खर्च की सीमा तय की गई है. 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में 35 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में महापौर पद अभ्यार्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये निर्धारित है.


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