MP Lok Sabha Elections 2024: मध्य प्रदेश में 'मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान' से जरुरतमंद बीमार व्यक्तियों को इलाज के लिए सरकार आर्थिक मदद करती है. इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने की वजह से तीन दिन से स्वेच्छानुदान पर प्रतिबंध लग गया है. ऐसे में अब इसका असर लोगों पर पड़ रहा है. इस बीच पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव (Gopal Bhargava) ने इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा कि 'मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान को आचार संहिता की परिधि से बाहर रखा जाए, क्योंकि बीमारी चुनाव या आचार संहिता देखकर नहीं होती है.'


गोपाल भार्गव ने पत्र में क्या कहा?
उन्होंने कहा कि 'मेरे विधानसभा क्षेत्र रहली सहित पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के प्रकरण स्वीकृत होने बंद हो गए हैं. इससे बहुत से जरुरतमंद लोग आर्थिक मदद के लिए भटक रहे हैं. मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से केवल गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता राशि स्वीकृत की जाती है. इसलिए इसे आचार संहिता की परिधि से मुक्त रखते हुए शासन को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं.'


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने क्या कहा?
गोपाल भार्गव ने आगे लिखा कि 'इस संबंध में मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु दी जाती है. यह स्वीकृत राशि अस्पताल द्वारा मरीज को दिए गये इलाज के अनुमानित प्राक्लन के आधार पर अस्पताल के खाते में ट्रांसफर की जाती हैं.'


वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का कहना है कि 'इस तरह की आर्थिक सहायता पर कोई प्रतिबंध नहीं है. आयोग की अनुमति से राशि स्वीकृति की जा सकती है, यदि ऐसा कोई मामला सामने आएगा तो चुनाव आयोग को भेजकर अनुमति ली जाएगी.



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