Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक युवती को धर्मांतरण के लिए परेशान करने के मामले में आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई गई हैं. सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने धर्मांतरण के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोपी साउथ सिविल लाइन, जबलपुर निवासी अनूप तिमोथी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना भी लगाया हैं. आरोपी पीड़ित युवती को दुष्कर्म करने, तेजाब से नहलाने व चाकू मारने की धमकी दे रहा था. 


व्यापार के बहाने से की थी युवती से दोस्ती
इस मामले में अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि आरोपी अनूप तिमोथी ने अपने साथी के साथ मिलकर युवती के साथ मारपीट की. उसे धर्म परिवर्तन के लिए दुष्प्रेरित किया. पीड़िता मानकुंवर बाई कॉलेज के सामने एक प्रतिष्ठान संचालित करती है. आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर युवती से व्यापार के बहाने से दोस्ती की. 


दुष्कर्म और तेजाब फेंकने की धमकी देने लगा आरोपी
लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने पीड़िता को धोखे से मटन के समोसे खिलाने की कोशिश की. अभियोजन के अनुसार आरोपी पीड़ित युवती को परेशान करने के लिए वाट्सएप पर अश्लील फोटो भेजने लगा था. इसके साथ ही वह कॉलेज की कई लड़कियों के नंबर देने के लिए बाध्य करने लगा. ऐसा नहीं करने पर दुष्कर्म करने, तेजाब से नहलाने व चाकू मारने की धमकी देने लगा था. इसी से तंग आकर युवती ने मदन महल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए प्रकरण कोर्ट में पेश किया था.


आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा
सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने अभियोजन की दलीलों से सहमत होते हुए धर्मांतरण के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोपी साउथ सिविल लाइन,जबलपुर निवासी अनूप तिमोथी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी. कोर्ट ने आरोपी पर सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है.


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