MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार द्वारा चुनाव ड्यूटी (Election Duty) पर होने वाली किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर अब दस लाख रुपये कर दी गई है. नगरीय निकाय (Urban Body Election) और पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में ड्यूटी के दौरान अधिकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिजन को दी जाने वाली अनुग्रह राशि अब दस लाख रुपये कर दी गई है. वहीं साधारण मृत्यु होने पर अभी आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.

क्या कहा आयोग के सचिव राकेश सिंह ने?आयोग के सचिव राकेश सिंह के अनुसार चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर दी जाने वाली राशि बढ़ाई गई है. इसी तरह निर्वाचन के समय हिंसक गतिविधियों के दौरान होने वाली मृत्यु पर 15 लाख के स्थान पर 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. वहीं दिव्यांगता के मामलों में सामान्य परिस्थिति में चार लाख और हिंसक गतिविधियों के मामले में साढ़े सात लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. 

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त्रिस्तरीय पंचायत में हुई हुई थी लोगों की मौतबता दे त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान शाजापुर जिले के मतदान केन्द्र क्रमांक 7 ग्राम पंचायत भवन कड़वाला के मतदान अधिकारी क्रं. 2 रामेश्वर डडानिया सहायक शिक्षक, सरकारी माध्यमिक विद्यालय पिपलिया इंदौर का 8 जुलाई को आकस्मिक निधन हो गया था. वहीं सतना जिले में पंचायत निर्वाचन ड्यूटी के दौरान प्रभारी तहसीलदार गणेश देशभ्रतार की मैहर में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी. जिन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त बसन्त प्रताप सिंह ने दोनों मृतकों के परिजन को 8-8 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं.

सरकार ने दी है राहतचुनावी जंग के बीच एक सेतु का काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ये राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि अक्सर ये देखने मे आता है कि लंबी चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का रुटीन बिगड़ जाता है और कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि आखिरकार उन्हें जान गंवाना पड़ती है. लिहाजा अब चुनावी ड्यूटी के दौरान तैनात कर्मियों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है.

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