Jharkhand Money Laundering Case: झारखंड मनी लांड्रिंग केस मामले में लंबे अरसे से सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया. शीर्ष अदालत के आदेश पर अमल करते हुए अभिषेक झा ने पीएमएलए कोर्ट में अपना पासपोर्ट भी जमा कर दिया. इसके बाद उनकी याचिका पर विचार करते हुए पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रहने की इजाजत दे दी है, लेकिन उन्हें एक-एक लाख का दो बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा को निचली अदालत में पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था. 


इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से बचाव के लिए सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने झारखंड की निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था. झारखंड हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा को शर्तों के साथ गिरफ्तारी से राहत देते हुए जमानत दी थी. शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी सहित लोकल पुलिस से उन्हें परेशान न करने पर रोक भी लगा दी थी. 


IAS सिंघल ने किया था 18 करोड़ का घोटाला


बता दें कि सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल ने खूंटी जिला की डीसी रहते हुए मनरेगा योजना में 18 करोड़ रुपए का घोटाला किया था. इस केस की जांच दौरान 6 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल और उनके करीबियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवासीय कार्यालय से 17 करोड़ रुपये से अधिक की नगदी जब्त की थी. इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल को 25 मई को जेल भेज दिया गया था.


CA सुमन को अभी तक नहीं मिली राहत


खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में शुरुआती कार्रवाई के बाद ईडी ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सिंह समेत अभिषेक झा को मुख्य आरोपी बनाया था. ईडी की चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए अभिषेक झा को समन जारी किया था. अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत से मिलने के बाद अभिषेक झा ने पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया. फिलहाल, पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रहने की इजाजत दी है. झारखंड के खूंटी मनरेगा घोटाले से जुड़े इस मामले में आईएएस सिंघल के सीए सुमन कुमार पिछले 14 महीने से जेल में हैं.


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