धनबाद की राजनीति को झकझोर देने वाले चर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में बुधवार (27 अगस्त) को बड़ा फैसला आया है. आठ साल, पांच महीने और पांच दिन बाद अदालत ने हत्या के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने फैसला सुनाया है. इस ऐतिहासिक फैसले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, विनोद सिंह, सागर सिंह उर्फ शिबू, चंदन सिंह, कुर्बान अली, पंकज सिंह और रणधीर धनंजय उर्फ धनजी सहित सभी आरोपियों को राहत मिली.

संजीव सिंह के वकील मोहम्मद जावेद ने बताया कि कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी को बरी कर दिया है और साफ कर दिया कि निचली अदालत में भी न्याय होता है.