Jharkhand News: झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार ने राज्यकर्मियों के हित में एक बड़ा फैसला किया है. अब सभी राज्यकर्मियों के लिए होम लोन के नियमों में छूट दी गई है. दरअसल, झारखंड की हेमंत सोरेन के नेत़ृत्व वाली सरकार अपने कर्मचारियों को अब 60 लाख रुपये तक का हाउसिंग लोन देगी. लोन पर ब्याज की दर 7.5 फीसदी होगी. सभी वर्ग के कर्मचारियों को ये सुविधा मिल सकेगी.


अब तक कर्मचारियों को अधिकतम 30 लाख रुपये का मिलता था लोन


अब तक कर्मचारियों को अधिकतम 30 लाख रुपये का हाउसिंग लोन मिलता था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वित्त विभाग ने यह सीमा दोगुनी करने का प्रस्ताव तैयार किया है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी. हेमंत सोरेन सरकार के इस प्रस्तावित फैसले से राज्य के लगभग दो लाख कर्मी लाभान्वित होंगे. अपना मकान बनाने के अलावा मकान की मरम्मत और विस्तार के लिए भी कर्मियों को एडवांस लोन देने की व्यवस्था की जाएगी. सबसे बड़ी राहत यह कि अब लोन के विरुद्ध किसी तरह की संपत्ति को मार्गेज रखने का प्रावधान भी खत्म कर दिया जाएगा.


एसटी-एससी वर्ग के कर्मचारियों को लोन मिलना हो रहा था मुश्किल


बता दें कि, झारखंड में एसटी-एससी वर्ग के कर्मचारियों को सीएनटी-एसपीटी (छोटानागपुर-संथाल परना टेनेंसी एक्ट) के प्रावधानों की वजह से लोन मिलना मुश्किल हो रहा था. सरकार के प्रस्तावित नियम से उन्हें राहत मिलेगी. सरकारी कर्मियों को अपने ही किसी प्लॉट पर नये घर के निर्माण के अलावा, किसी सहकारी, को-ऑपरेटिव अथवा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से जमीन खरीदने, फ्लैट अथवा नया तैयार मकान खरीदने, हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अथवा प्राइवेट सोर्स से लिए गये कर्ज के भुगतान के लिए लोन मिल सकेगा.


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