Himachal News Today: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तीन निर्दलीय विधायक कृष्ण लाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा को विधानसभा में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था. तीनों निर्दलीय विधायक दूसरी बार नोटिस जारी होने पर भी विधानसभा नहीं पहुंचे. 


यह नोटिस सत्तापक्ष के सदस्य और राज्य सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की याचिका पर जारी किया गया था. जगत सिंह नेगी ने तीनों निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर विधानसभा स्पीकर को याचिका सौंपी है.


तीनों निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग
विधानसभा अध्यक्ष को राजस्व मंत्री की ओर से सौंपी गई याचिका में कहा गया है कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही तीन निर्दलीय विधायक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. यह दल-बदल कानून का उल्लंघन है.


राजस्व मंत्री ने विधासभा अध्यक्ष से मांग की ऐसी स्थिति को देखते हुए तीनों विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया जाना चाहिए. विधानसभा अध्यक्ष ने राजस्व मंत्री की इस याचिका पर तीनों निर्दलीय विधायकों से जवाब लेने के लिए उन्हें पेश होने को कहा था, लेकिन तीनों निर्दलीय विधायक नहीं पहुंचे.


दूसरी बार पेश नहीं हुए तीनों निर्दलीय विधायक
तीनों निर्दलीय विधायकों के विधानसभा न पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्होंने करीब आधा घंटा तीनों निर्दलीय विधायकों का इंतजार किया. तीनों ही निर्दलीय विधायक नोटिस जारी होने के बावजूद दूसरी बार पेश नहीं हुए. 


विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि अब उन्होंने विधायकों को मई महीने के अंत में दोबारा पेश होने के लिए कहा है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मई महीने के अंत में या जून महीने की शुरुआत में इस याचिका पर निर्णय लेंगे.


हिमाचल उच्च न्यायालय में भी चल रही सुनवाई
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपना इस्तीफा स्वीकार किए जाने का मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में उठाया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी इस मामले में 28 मई को अगली सुनवाई होनी है.


कुलदीप सिंह पठानिया ने बाताय कि 28 मई को तीसरे जज इस मामले को सुनेंगे. अदालत की ओर से विधानसभा स्पीकर की ओर से किसी तरह की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई है. ऐसे में इस मामले से संबंधित जगत सिंह नेगी की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं.


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