Gujarat Night Curfew: गुजरात सरकार ने राज्य के दो शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है. राज्य सरकार ने ताजा आदेश में अहमदाबाद और वडोदरा में रात 12 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही है. आदेश के मुताबिक इन शहरों में 18 से 25 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है.


इससे पहले इन चीज़ों में मिल चुकी है छूट


इससे पहले राज्य सरकार ने 10 फरवरी को कोविड -19 मामलों में गिरावट के बाद 8 प्रमुख शहरों में रात के कर्फ्यू के समय में ढील देने का फैसला किया था. आपको बता दें कि कोरोना की बढती रफ़्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने गुजरात के 27 शहरों में रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू लगा दिया था. हालांकि, इस दौरान कुछ मामलों में छूट दी गई थी जैसे शादी समारोह में अधिक से अधिक 300 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी. ठीक इसी तरह शहरों में होटलों द्वारा भोजन वितरण सेवा को चौबीसों घंटे जारी रखने की अनुमति दी थी. 


ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को खत्म करने का फैसला


गुजरात में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया और कहा कि 21 फरवरी से राज्य के स्कूलों और कॉलेजों को खोला जाएगा. इसके अलावा कोविड -19 महामारी शुरू होने के लगभग दो वर्षों में पहली बार, गुजरात सरकार ने गुरुवार से आंगनवाड़ी केंद्रों, प्री-स्कूलों और किंडरगार्टन को फिर से खोलने की अनुमति दी.


कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट 


कोरोना के नए मामलों में लगातार राज्य में गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले 15 दिनों में शहर में 17,173 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं. 18 जनवरी से 1 फरवरी तक दर्ज किए गए 83,177 की तुलना में नए मामलों में 80% की गिरावट देखी गई है.


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