Gujarat Consumer Forum: गुजरात उपभोक्ता फोरम ने गोएयर (GoAir) को यात्री पीयूष कलवानी को रिफंड देने का आदेश दिया है. गोएयर एक प्राइवेट एयरलाइन है. उपभोक्ता फोरम ने पीयूष कलवानी नाम के एक यात्री को उचित रिफंड के बिना अपनी उड़ान रद्द करने के लिए मुआवजे के रूप में 1.17 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. यह टिकट की कीमत से तीन गुना से भी ज्यादा है. टिकट का प्राइस 35,140 रुपये बताया गया है.


कंस्यूमर फोरम का आदेश
वडोदरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पाया कि गोएयर ने टिकट के लिए कलवानी के भुगतान किए गए पैसे वापस नहीं किए, न ही उन्होंने गोएयर के रद्द होने के बाद वैकल्पिक उड़ान बुक करने पर खर्च की गई अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की है.


फरवरी 2023 में, कलवानी, जो एक व्यवसायी हैं, ने अपने और अपने परिवार के लिए 30 अप्रैल, 2023 के लिए अहमदाबाद से दिल्ली होते हुए श्रीनगर तक टिकट बुक किए थे. उन्होंने इन टिकटों के लिए 37,440 रुपये का भुगतान किया था. उन्होंने 6 मई, 2023 के लिए श्रीनगर से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद तक वापसी टिकट भी बुक किया, जिसके लिए उन्होंने 35,140 रुपये का भुगतान किया.


अपनी निर्धारित वापसी उड़ान से दो दिन पहले, कलवानी को गोएयर से एक एसएमएस मिला जिसमें बताया गया कि उनकी उड़ान रद्द कर दी गई है. जब उन्होंने पूछताछ की, तो एयरलाइन ने उन्हें सूचित किया कि उड़ान बहाल होने की संभावना है.


अनिश्चितता के बावजूद, कलवानी ने श्रीनगर की अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया. हालांकि, 3 मई, 2023 को, उन्हें गोएयर से एक और संदेश मिला जिसमें बताया गया कि उनकी वापसी उड़ान वास्तव में रद्द कर दी गई है.


नतीजतन, कलवानी को एयर इंडिया से दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी, जिसके लिए उन्हें 1.17 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा. जब वह गुजरात लौटे, तो उन्होंने गोएयर से रद्द की गई उड़ान के लिए 35,140 रुपये और एयर इंडिया पर वापसी टिकट के लिए 82,050 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया. हालांकि, गोएयर ने उन्हें रिफंड देने से इनकार कर दिया.


अगस्त 2023 में, कलवानी ने गोएयर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की, जिसमें 18% ब्याज के साथ 1.17 लाख रुपये मुआवजे, मानसिक उत्पीड़न के लिए 25,000 रुपये और कानूनी लागत की मांग की गई. आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और गोएयर को मानसिक उत्पीड़न और कानूनी लागत के लिए अतिरिक्त मुआवजे के साथ राशि का भुगतान करने का आदेश दिया.


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