Delhi News: अक्सर देखने में आता है कि जुर्माना लगने की वजह से वाहन चालक तो सीट बेल्ट लगा लेता है, लेकिन गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठने वाले लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, यदि आप भी ऐसे लोगों की जमात में शामिल हैं तो संभल जाइये क्योंकि अब रियर सीट बेल्ट (Rear Seat Belt) न पहनने पर भी जुर्माना देना होगा. जी हां, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने सड़क सुरक्षा के प्रयासों को तेज करते हुए बुधवार को एक अभियान की शुरुआत की जिसके तहत गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, नियमों का उल्लंघन करने पर शख्स पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.


अभियान के पहले दिन कटा 17 लोगों का चालान
विशेष अभियान के पहले दिन पुलिस ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए  मध्य दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड पर चेकिंग की. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि  "मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 B (सुरक्षा बेल्ट का उपयोग और बच्चों के बैठने) के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अभियान के दौरान कुल 17 चालान काटे गए. पुलिस ने कहा कि अपराधियों में से प्रत्येक पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.


साइरस मिस्त्री की मौत के बाद जागी ट्रैफिक पुलिस
यह अभियान टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (54) की 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद चलाया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक पीछे बैठे मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी. यदि वह ऐसा करते तो शायद उनकी जान बच सकती थी.


पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में 1900 लोगों की मौत
बता दें कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चला रही है. पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से लोगों से सीट बेल्ट पहनने और तेज गति में गाड़ी न चलाने की अपील की थी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दिल्ली में वाहन चालकों या यात्रियों की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1,900 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल अपराधियों को सीट बेल्ट नहीं लगाने, अनुचित पार्किंग, सिग्नल तोड़ने और तेज गति से वाहन चलाने के लिए 1.2 करोड़ से अधिक नोटिस जारी किये थे.


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