दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ आप नेता सोमनाथ भारती को संशोधित याचिका दायर करने को कहा है. सोमवार (22 जुलाई) को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस याचिका में टाइपिंग की बहुत सारी गलतियां हैं, जिससे इसे समझना मुश्किल हो गया है. कोर्ट ने सोमनाथ भारती को दस दिनों का समय दिया और अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है.

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पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बांसुरी स्वराज के चुनाव को चुनौती देने वाली सोमनाथ भारती की याचिका पर जस्टिस पी एस अरोड़ा ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि याचिका में टाइपिंग की गलतियों की वजह से इसमें दिए गए कथनों को समझना मुश्किल हो गया है.

'कृपया एक संशोधित याचिका दायर करें'

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जब सोमानाथ भारती के वकील ने कोर्ट से याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आग्रह किया, तो न्यायाधीश ने कहा, ‘‘बहुत सारी गलतियां हैं. पहले याचिका को ठीक करें. मैं इस तरह नोटिस जारी नहीं कर सकता. मैं बस इसे स्थगित कर दूंगा. कृपया एक संशोधित याचिका दायर करें.’’

सोमनाथ भारती ने भ्रष्ट आचरण का लगाया आरोप

बता दें कि सोमानथ भारती और बांसुरी स्वराज दोनों ने नयी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 80 और 81 के तहत दायर याचिका में स्वराज, उनके चुनावी एजेंट और अन्य व्यक्तियों पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है.

याचिका में राजकुमार आनंद का भी जिक्र

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि पूर्व ‘आप’ मंत्री राज कुमार आनंद ने वोट काटने और स्वराज की मदद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर चुनाव लड़ा. याचिका में कहा गया कि बाद में 10 जुलाई को वह बीजेपी में शामिल हो गये.

याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव के दिन, याचिकाकर्ता पूरे निर्वाचन क्षेत्र में बूथों के दौरे के दौरान यह देखकर हैरान रह गए कि बांसुरी स्वराज के बूथ एजेंटों के पास उनकी मतपत्र संख्या, फोटो, चुनाव चिह्न और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर प्रदर्शित करने वाले पर्चे थे और ‘‘वे मतदाताओं को वही दिखा रहे थे’’, जो वोट देने के लिए बूथ पर खड़े थे और मतदाताओं से बैलेट नंबर-1 के लिए वोट करने के लिए कहा गया था.

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