Delhi News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्‍येंद्र जैन और राघव चड्ढा को बड़ा झटका दिया. कोर्ट ने दोनों नेताओं की ओर से निचलजी अदालत के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. आप नेता जैन और चड्डा ने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में अदालत के आदेशों को चुनौती दी थी. इस मामले में अदालत ने निचली अदालत के आदेश को तथ्यों के साथ कानूनन सही और वैध माना है.


छवि का खराब करने का आरोप


दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मानहानि मामले में सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा को आरोपी के रूप में तलब करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा है. छैल बिहारी गोस्वामी ने जैन और चड्ढा पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) फंड के संबंध में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का मकसद आम आदमी पार्टी की नजर में उनके नैतिक और बौद्धिक चरित्र को कम करना था. बीजेपी नेता गोस्वामी एनडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं. 


AAP नेताओं ने दी थी अदालत के आदेश को चुनौती


दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने बीजेपी नेता की ओर दायर मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी. बता दें कि सत्येंद्र मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर जेल से बाहर है. वह जमानत पर अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं. वहीं, राघव चड्डा राज्यसभा से निलंबित सांसद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही राघव चड्ढा से कहा था कि आप राज्यसभा स्पीकर से मिलकर उनसे गलत बयानी के लिए माफी मांगे और इस मामले को समाप्त करवाएं. इसके बाद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है. 


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