Delhi Pollution News: दिल्ली में हर साल सर्दियों की शुरुआत में भीषण वायु प्रदूषण समस्या की वजह बनता है. इस बार दिल्ली सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है. वायु प्रदूषण पर लगाम के लिए लगातार अहम और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार ने एक कदम आगे जाते हुए कड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिल सकेगा. दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर विंटर एक्शन प्लान लागू किया है. इसके तहत अगर आपके पास अपने वाहन का पॉल्यूशन चेक सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ईंधन नहीं भरवा सकेंगे. दिल्ली सरकार का ये फैसला 25 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा.


6 अक्टूबर से कैंपेन शुरू करेगी सरकार


इसकी जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाल ही में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने कहा कि, प्रदूषण की रोकथाम के लिए GRAP और ‘विंटर एक्शन प्लान’ को सख़्ती से लागू किया जाएगा. इसके साथ ही 3 अक्टूबर से पर्यावरण मंत्रालय का वॉर रूम काम करने वाला है. ये वॉर रूम 24 घंटे काम करेगा. वहीं प्रदूषण की रोकथाम के लिए 6 अक्टूबर से दिल्ली सरकार Anti-Dust Campaign यानी धूल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कैंपेन भी शुरू करेगी.


Delhi Air Pollution: पराली जलाने के साथ दिल्ली में बिगड़ी हवा की हालत, सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी किया विंटर एक्शन प्लान


पराली से उठने वाले धुंए के लिए बायोडिकंपोजर का छिड़काव


पर्यावरण मंत्री ने बताया कि, 10 अक्टूबर से पराली को गलाने के लिए बायोडिकंपोज़र घोल का छिड़काव शुरू कर दिया जाएगा. इस साल 1000 हेक्टेयर यानी 5000 हेक्टेयर चावल पैदा करने वाली भूमि पर इसका छिड़काव होगा. वहीं गोपाल राय ने ये भी कहा कि, बिना PUC वाले वाहनों को अब ईंधन नहीं दिया जाएगा. इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है और 25 अक्टूबर से बिना प्रदूषण यानि Pollution Under Control सर्टिफिकेट के ग्राहकों को ईंधन नहीं मिलेगा.


उन्होंने कहा कि, दिल्ली के प्रदूषण की समस्या एयर शेड की समस्या है, इसलिए अपील है कि NCR के राज्य भी अपना विंटर एक्शन प्लान तैयार करें. यूपी की राजनीति लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर और हरियाणा की चंडीगढ़, अधिकारी सब यहां बैठते हैं, इसलिए उन्हें इसकी गम्भीरता का अंदाजा नहीं होता. उन्होंने कहा कि, अभी ऑड इवेन का कोई प्लान नहीं है. अभी हम GRAP पर फोकस करेंगे. अब GRAP AQI के आधार पर लागू होगा.


जरूरत पड़ी तो उठाएंगे सख्त कदम


अगर AQI 200-300 के बीच रहता है, तो GRAP के अनुसार कंस्ट्रक्शन से निकलने वाले डस्ट पर कड़ाई से पालन करना होगा, कूड़ा प्रबंधन करना होगा. वहीं 300-400 AQI हो तो तंदूर पर बैन, डीजल सेट बंद करना होंगे. साथ ही पार्किंग फीस भी बढानी होगी. इसके अलावा अगर 400-500 AQI होता है तो बाहर से आने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लग जाएगा और दिल्ली की बड़ी गाड़ियां बन्द होंगी. अगर 450 से ज्यादा हो गया तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे.


अब छात्र एक साथ कर सकेंगे दो डिग्री प्रोगाम्स की पढ़ाई, UGC ने जारी की गाइडलाइंस, जानें डिटेल्स