नीट पीजी काउसलिंग में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सेंटर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट से प्रार्थना की थी कि सुनवाई जल्दी कर ली जाए. केंद्र ने इसे अर्जेंट मानते हुए इस मसले पर जल्द से जल्द विचार करने की बात कही थी. उम्मीद है कि कोर्ट द्वारा इस बारे में फैसला आने पर नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. गौरतलब है कि नीट पीजी काउंसलिंग रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी बहुत समय से अटकी है. दरअसल इस साल केंद्र ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी में कुछ बदलाव किए थे, तभी से ये संघर्ष जारी है.


काउंसलिंग को लेकर दिल्ली के अस्पतालों के डॉक्टर कई बार स्ट्राइक पर गए और धीरे-धीरे समस्या ने बड़ा रूप ले लिया था.


भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्य कांत और हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया और सुनवाई जल्द करने का फैसला किया. पहले सुनवाई 6 जनवरी को होनी थी.


क्या है मामला -


ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स पर ओबीसी को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 10 फीसदी आरक्षण देने की केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है.


केंद्र का कहना है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए मौजूदा सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपये या उससे कम रखने की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया है. केंद्र ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया है कि ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपये की आय मानदंड ओबीसी क्रीमी लेयर की तुलना में बहुत अधिक कठोर है.


सेंटर की सीटों पर नहीं आ पा रहा फैसला -


हर राज्य की 85 प्रतिशत सीटों पर वहां की राज्य सरकार द्वारा ही काउंसलिंग होती है जबकि 15 प्रतिशत सीटों का अधिकार सेंटर या मेडिकल काउंसिल कमेटी के पास रहता है. ऐसे में इन सीटों के बारे में कोई फैसला नहीं आ पा रहा. इससे जहां कुछ राज्यों ने काउंसलिंग पूरी तरह रोक रखी है तो कुछ ने अपने अधिकार क्षेत्र वाली सीटों पर काउंसलिंग शुरू कर दी है. उम्मीद है कोर्ट का फैसला आने के बाद काउंसलिंग फिर से जल्दी ही शुरू हो जाएगी.


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