Delhi: देश की राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAM AADMI PARTY) के दो विधायकों को सात साल पुराने एक मामले में दोषी करार दिया था. आप के इन दोनों विधायकों पर दंगा और थाने में पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप है.कोर्ट ने आज सजा का ऐलान करेगी. आप के ये दो दोषी विधायक हैं, अखिलेशपति त्रिपाठी (Akhilesh Tripathi)और संजीव झा (Sanjeev Jha), इन दोनों के अलावा 15 अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया गया है.यह मामला 20 फरवरी 2015 का है. उस दिन जब एक बेकाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था. उग्र भीड़ पुलिस से गिरफ्तार किए गए दो लोगो को उसके हवाले करने की मांग कर रही थी.


क्या है पूरा मामला


आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों को कोर्ट ने जिस मामले में दोषी करार दिया है वह साल 2015 का है. उस दौरान एक बेकाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिसावालों पर हमला कर दिया था. पुलिस ने कहा था कि हमने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों अखिलेशपति त्रिपाठी और संजीव झा भीड़ में शामिल हो गए. इसके बाद उन्होंने हमला और पथराव भी किया था. कोर्ट में आरोपियों की तरफ से शामिल वकील ने कहा था कि ये लोग उस समय स्थिति को शांत करने गए थे न कि भीड़ को उकसाने.


अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा है


राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उससे साफ है कि दोनों विधायक न केवल दंगे में शामिल थे बल्कि भीड़ को उकसाने का भी काम कर रहे थे. इसके चलते पुलिसकर्मियों पर हमला भी हुआ. अब इस मामले में सजा का ऐलान 21 सितंबर को होगा.


यह भी पढ़ें


Delhi Excise Policy: BJP ने शराब व्यापारी का रिश्ता सीएम केजरीवाल से जोड़ा, AAP ने किया पलटवार


Delhi Pollution News: बारिश भी नहीं सुधार पा रही दिल्ली की हवा, 100 के पार रिकॉर्ड हुआ PM 2.5