One Lane for Bus in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने वाला है. दरअसल, दिल्ली में बस (Bus) और भारी वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जा रही है. इस लेन में बस और भारी वाहन के अलावा कोई और वाहन नहीं चलेंगे. इस नियम को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा. बस और भारी वाहन के ड्राइवर कई बार अपने वाहनों को बीच लेन में चलाते हैं जिससे ट्रैफिक (Traffic) जाम की समस्या बढ़ती है. अब ऐसा करने वालों पर 10 हजार तक जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं इन्हें जेल भी हो सकती है. शुरूआती चरण में राजधानी की 46 में से 15 चुनिंदा सड़कों पर विशेष लेन का नियम लागू किया जाएगा. यह नियम सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेंगे.


ड्राइवर पर लगेगा जुर्माना
1 अप्रैल से दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से 15 सड़कों पर ये नियम लागू होगा. इन सड़कों पर बसों और ट्रकों को अपनी एक लेन में ही चलना होगा. अगर नियम का उल्लघंन किया गया तो गाड़ी के ड्राइवर पर जुर्माना लगया जाएगा. नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192-ए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. इसमें 10 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है.


इन सड़कों पर लागू होगा नियम
दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा कि, दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए केजरीवाल सरकार बस लेन एनफोर्समेंट ड्राइव की शुरुआत कर रही है. इसके लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. पीडब्ल्यूडी को बस लेन की मार्किंग और पुलिस टीमों को भी इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं.


दिल्ली में कुल 46 जगहों पर ये नियम लागू होना है, लेकिन पहले चरण में फिलहाल 15 सड़कों पर इसे लागू किया जा रहा है. जिनमें महरौली-बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग टी-प्वाइंट से पुल प्रहलादपुर टी-प्वाइंट तक, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और आईटीओ से अंबेडकर नगर जैसे रास्ते शामिल हैं.


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