Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहां स्थानांतरित की गई याचिकाओं से जुड़े दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं. हाई कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट  ने 19 जुलाई को योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया था.


सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने लंबित उन सभी जनहित याचिकाओं को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था, जिनमें सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़ी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब एवं हरियाणा, पटना और उत्तराखंड हाई कोर्ट से इस योजना के खिलाफ उनके यहां दायर सभी जनहित याचिकाओं को या तो दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने या फिर उन पर तब तक फैसला निलंबित रखने को कहा था, जब तक दिल्ली हाई कोर्ट अपना निर्णय नहीं कर लेता.


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25 अगस्त को होगी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने बुधवार को कहा कि स्थानांतरित याचिकाएं उसके पास नहीं पहुंची हैं. मामले को दो सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए. कोर्ट मामले पर अब 25 अगस्त को सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी. योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा. इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा. सरकार ने बाद में वर्ष 2022 के लिए इस योजना के तहत भर्ती के वास्ते ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था.



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