Delhi Private School Admission EWS Category: दिल्ली (Delhi) के प्राइवेट स्कूलों (Delhi Private School) में एडमिशन (Delhi Private School Admission) के लिए अगले साल से नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है. ये नियम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी (EWS), डिसएडवांटेज्ड ग्रुप (DG) और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स (CWSN) श्रेणियों के लिए किया गया है. इसके मुताबिक अगले एकेडमिक सेशन से इन छात्रों को एडमिशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. ये आदेश डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली (Directorate Of Education, Delhi) द्वारा पारित किया गया है.


क्या है इस नियम का उद्देश्य –


डीओई (DoE) के मुताबिक इस नियम का उद्देश्य मात्र ये है कि जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ मिले. ये नियम अकादमिक सत्र 2023-24 से लागू होगा.


इस बारे में डीओई द्वारा जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया कि, ‘उचित विचार-विमर्श के बाद, जीएनसीटीडी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आधार कार्ड वैध लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अर्थात निष्पक्ष, पारदर्शी, समान और परेशानी मुक्त प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए.’


मिल रही थी इस तरह की शिकायतें –


निदेशालय ने कहा, पिछले दिनों ये देखा गया कि एक आवेदक द्वारा पते, नाम, या किसी अन्य संबंधित व्यक्तिगत विवरण में हेरफेर करके बहुत से आवेदन दायर किए जा रहे हैं. ताकि कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ में उनके चयन की संभावनाएं बढ़ जाएं. कई आवेदकों को कई स्कूलों में प्रवेश लेते भी देखा गया.


ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये नियम लागू किया गया है. इससे स्कीम का फायदा वास्तविक तौर पर उन बच्चों तक पहुंचेगा जो जरूरतमंद हैं और जिनके लिए इस तरह की स्कीम निकाली गई थी.  


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