Congress Leader Mohammad Khan News:  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सोमवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आसिफ मोहम्मद खान को अंतरिम जमानत दी है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित रूप से पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के दो मामलों में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को अंतरिम जमानत दी है. अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी गई है कि वह प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में अपनी सेवाएं देगा और भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं होगा.


दरअसल, दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आसिफ मोहम्मद खान शाहीन बाग इलाके में बेटी अरीबा खान के पक्ष में देर शाम को चुनाव प्रचार कर रहे थे. रात के समय चुनाव नियम विरूद्ध होने की वजह से दिल्ली के एएसआई और अन्य पुलिसकर्मियों ने कांग्रेस नेता को प्रचार करने से मना किया. साथ ही चुनाव बंद करने को कहा. इस बात पर आसिफ मोहम्मद खान अपना आपा खो बैठे और उन्होंने दिल्ली पुलिस के जवानों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था. इतना ही नहीं, मौके पर पुलिसकर्मियों के साथ लोगों ने हाथापाई भी की थी.


शर्तों के साथ मिली जमानत


इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने गाली गलौज और मारपीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. उसी मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बहस हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आसिफ मोहम्मद खान को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है. शर्त यह है कि वह प्रौढ़ सेवा केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे. साथ ही इस तरह के अपराध में भविष्य में शामिल नहीं होंगे.