Delhi News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Excise Policy) से संबंधित मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर 30 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ सोमवार को फैसला सुनाएगी. दिल्ली शराब घोटाला मामले में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मनीष सिसोदिया जेल में हैं.


सिसोदिया के वकील का दावा


सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था. मनीष सिसोदिया के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसी के पास इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया से सीधे जुड़ा कोई सबूत नहीं है. 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने यह कहते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह पीएमएलए के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करने में सक्षम नहीं है.


हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार


दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे, उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया प्रभावी शख्स हैं. जमानत मिलने पर वह केस को प्रभावित कर सकते हैं. 


9 माह से तिहाड़ जेल में है सिसोदिया


दरअसल, 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया. अप्रैल में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह कहते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया और अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ कहते हैं. इसलिए, मनीष सिसोदिया को अभी जमानत नहीं दिया जा सकता. 


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