Raigarh Consumer Forum: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सड़क हादसे में महिला दिव्यांग हो गई. महिला को नया वाहन बताकर कंपनी ने पुरानी गाड़ी थमा दिया था. ऐसे में महिला ने जब दुर्घटना बीमा क्लेम किया तो इसकी जानकारी हुई. इसके बाद महिला ने वाहन विक्रेता के विरूद्ध फोरम में केस दाखिल किया था. जहां फोरम ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है. 


बताया गया है कि विक्रेता द्वारा चिकित्सा व्यय 3 लाख 30 हजार, शारीरिक व मानसिक क्षति साढ़े 7 लाख और वाद व्यय के साथ करीब पौने 11 लाख भुगतान करना होगा. 45 दिनों के अंदर भुगतान करने कहा गया है.


नहीं दिया गया इंसुरेंस पेपर
उपभोक्ता सरस्वती चौहान पिता पुजारी चौहान निवासी-ग्राम बुनगा तहसील पुसौर जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) किरोड़ीमल नगर, रायगढ़ ने अजीत पटेल प्रबंधक, शारदा कृपा आटो मोबाईल जूटमिल चौकी के पास गौरव पथ रायगढ़ के साथ नारायण यादव पिता घनश्याम यादव मिशन स्कूल रोड, बोइरदादर रायगढ़ के विरूद्ध उपभोक्ता फोरम में केस दाखिल किया था. मामले में महिला ने स्कूटर क्रमांक सीजी 13 एके 7024 को 72 हजार 400 में खरीदी किया था. इंसुरेंस पेपर उसे नहीं दिया गया. बाद में उसे पता चला कि वाहन नारायण यादव के नाम पर पंजीकृत है. चोला फाइनेंस में 30 मार्च 2020 से 29 मार्च 2025 तक बीमित है. 


हादसे में उसने खो दिया पैर 
29 अक्टूबर 2020 को वाहन से पुंजीपथरा जाते समय चिराईपानी लाखा के मध्य अज्ञात ट्रक द्वारा चपेट में ले लिया गया, जिससे महिला घायल हो गई और महिला का पैर काटना पड़ा. वह करीब 80 प्रतिशत तक दिव्यांग हो गई. महिला ने वाहन को विक्रेता के पास रिपेयर के लिए छोड़ दिया. जहां विक्रेता ने वाहन को रिपेयर नहीं कराया. विक्रेता ने नया बताकर पुराना वाहन महिला को थमा दिया. जिसके कारण हादसे में उसने पैर खो दिया. ऐसे में प्रकरण में फोरम में महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है. 


फैसला में फोरम ने कही ये बात
उपभोक्ता फोरम ने कहा कि महिला को चिकित्सा व्यय राशि 3 लाख 30 हजार 300 तथा उम्र की गणना के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक क्षति 7 लाख 50 हजार कुल 10 लाख 80 हजार 300 आदेश के 45 दिन के अंदर देना होगा. वाद व्यय 2 हजार भुगतान करने कहा गया है. आदेश का पालन 45 दिन के भीतर कर देंवे, न करने पर डिग्री राशि पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देने कहा गया है.


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