Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डीजे की तेज आवाज के चलते घर का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया. रविवार (30 मार्च) को हुए इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई थी. अब इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोजक और प्रशासन को फटकार लगाई है. अब इसमें जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई होगी.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सवाल किया कि बैन के बावजूद कानफोड़ू डीजे कैसे बज रहे हैं? मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार के मुख्य सचिव समेत अन्य को पक्षकार बनाया है.
दरअसल, रविवार (30 मार्च) को बिलासपुर के मल्हार में बड़ा हादसा हुआ था जब डीजे की तेज़ आवाज से घर का छज्जा गिर गया था. इस हादसे में 10 लोगों को चोटें आई थीं, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई थी. हादसा तब हुआ जब हिन्दू नव वर्ष का जश्न मनाते हुए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी. इस दौरान सैकड़ों बच्चे और बड़े सड़कों पर थे.
आवाज की तेज कंपन के कारण गिरा छज्जाशोभायात्रा में डीजे वाली गाड़ी बेहद तेज आवाज में गाने बजाते हुए चल रही थी. तभी गाड़ी में लगा बॉक्स एक घर के छज्जे से टकराया और बाइब्रेशन की वजह से छज्जा भरभराकर गिर पड़ा. इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हुए थे, जिन्हें तुरंत ही रिम्स और जिला अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान प्रशांत केवट नाम के बच्चे की मौत हो गई थी.
डीजे संचालक और ड्राइवर गिरफ्तारइस मामले में बिलासपुर पुलिस ने तीन लोगों पर केस दर्ज किया. डीजे के मालिक, गाड़ी के ड्राइवर और शोभायात्रा के आयोजक, तीनों पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया.
विनीत पाठक की रिपोर्ट.
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