Chhattisgarh Durg Dowry Case: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दुर्ग (Durg) शहर का हाईप्रोफाइल केस एक बार फिर से ओपन हो गया है. होटल सागर के मालिक और उसकी बेटी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. कोर्ट के आदेश के बाद ये केस रजिस्टर्ड हुआ है. दुर्ग जिला न्यायालय की प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकिता गुप्ता (Ankita Gupta) ने वर पक्ष के परिवाद पर वधु पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में जुर्म पंजीबद्ध कर 3 दिन के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है. मामले का रोचक पहलू ये है कि पहले महिला ने अपने पति (Husband) और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना (Dowry Harassment) का केस दर्ज कराया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ कि वो कही कोई केस, दावा या शिकायत नहीं करेंगे. लिखित में समझौता कर वधु पक्ष ने वर पक्ष से 3 करोड़ 5 लाख रुपए ले लिए और रुपए मिलने के बाद इकरारनामा समझौते से महिला और उसके पिता मुकर गए.


कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला 
मामले पर वर पक्ष ने न्यायालय में सभी सबूत और गवाहों को पेश किया है. जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी महिला और उसके पिता के खिलाफ धारा 383, 405, 406, 415, 418, 420, 120 बी, 34 के तहत अपराध दर्ज करने का ओदश दिया है. आदेश के साथ ही अपराध भी दर्ज कर लिया गया है. साथ ही नोटिस जारी कर 20 मई तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश भी दिया है. इस केस में अधिवक्ता रविशंकर सिंह और अभिषेक वैष्णव हैं.


3 करोड़ लेने के बाद मुकर गया लड़की पक्ष
अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने बताया कि दुर्ग शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी सागर इंटरनेशनल होटल के मालिक विजय अग्रवाल की पुत्री रूही अग्रवाल सत्यम शिवम सुन्दरम प्लाट नंबर 70 जी, दीपक नगर दुर्ग सड़क नंबर 3 निवासी की शादी उद्योगपति सुनील अग्रवाल के पुत्र निमिश अग्रवाल निवासी 1/45 मोतीलाल नेहरू नगर पूर्व भिलाई के साथ हुई थी. रूही अग्रवाल ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया था. केस दर्ज होने के बाद दोनों परिवारों ने आपसी राजीनामा कर लिया. रूही और उसके ससुराल वालों ने 3 करोड़ 5 लाख रुपए में मामला खत्म करने को लेकर लिखित में इकरारनामा किया. वर पक्ष ने रूही और उसके पिता को रुपए भी दे दिए. लेकिन जैसे ही रूही और उसके पिता विजय अग्रवाल को रुपए मिले उन्होंने अपना रंग बदल दिया. दहेज प्रताड़ना के केस को समाप्त करने का विरोध करने लगे. इसके बाद फिर से मामला न्यायालय में गया.


सबूतों के आधार पर कोर्ट मामला दर्ज करने के दिए आदेश
अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने वर पक्ष की ओर से पैरवी की और न्यायालय में इकरारनामा सहित लेनदेन का पूरा सबूत न्यायालय में पेश किया. सभी सबूतों के आधार पर न्यायालय ने रूही अग्रवाल और पिता विजय अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया और नोटिस भेजकर 3 दिन में उपस्थित होने का आदेश दिया. न्यायालय के आदेश के बाद केस भी दर्ज कर लिया गया है. अब दोनों पिता-पुत्री को 20 मई को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा.


समझौते के लिए लड़की पक्ष ने लिए थे रुपए
कोर्ट में इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार रूही अग्रवाल अपने ससुराल वालों से 3 करोड़ 5 लाख रुपए लेने के बाद पुलिस थाना, न्यायालय या किसी अन्य सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई दावा, वाद या शिकायत प्रस्तुत नहीं करेंगी. उक्त प्रकरण को बिना शर्त एवं दबाव के समाप्त करेंगी. न्यायालय में जमानत आवेदन का विरोध नहीं करेंगी और पूर्ण सहयोग करेंगी. रूही अग्रवाल ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया था.


ये भी पढ़ें:


Chhattisgarh Crime News: चाकूबाजी की घटनाओं से अलर्ट हुई जशपुर पुलिस, अभियान चलाकर बरामद किए 204 धारदार हथियार


Surguja News: सरगुजा में बिजली की कटौती से लोग परेशान, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी