Chhattisgarh News: कांकेर में दूल्ह-दुल्हन ने कलेक्टर के बंगले का घेराव कर दिया. परिजनों ने भी काफी हंगामा किया. करीब एक घंटे तक कलेक्टर के बंगले में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. दूल्ह-दुल्हन की शादी को महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने रुकवा दिया था. शादी नहीं होने से नाराज दूल्हा दुल्हन और परिवार वालों का हाई वोल्टेज ड्रामा चला. आरोप है कि अधिकारियों ने शादी के मंडप में दूल्हे को नाबालिग बताया. उन्होंने कहा कि 21 साल की उम्र से कम होने पर लड़के की शादी नहीं हो सकती.


शादी नहीं होने से दूल्हा-दुल्हन नाराज हो गये. परिवार वाले दूल्हा दुल्हन को लेकर कलेक्टर बंगले पर शादी की इजाजत लेने पहुंच गये. कलेक्टर अभिजीत सिंह ने परिजनों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया. आखिरकार दूल्हा दुल्हन को बैरंग लौटना पड़ा. मामला भंडारीपारा में आदिवासी समाज की शादी का है. नरहरपुर ब्लॉक से दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा. बारात पहुंचने के बाद शादी की रस्म अदायगी की जा रही थी. अचानक महिला बाल विकास विभाग की टीम शादी में आ पहुंची.


कलेक्टर के बंगले का किया घेराव


टीम ने दूल्हा दुल्हन के जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की. जांच में पाया गया कि लड़की 18 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन लड़के की उम्र 21 वर्ष होने में 5 महीने कम है. विभाग के अधिकारियों ने शादी रुकवा दी. नाराज परिजन दूल्हा दुल्हन के साथ कलेक्टर बंगले का घेराव करने पहुंच गये. कलेक्टर अभिजीत सिंह ने दूल्हा दुल्हन और परिजनों की एक भी बात नहीं मानी. दूल्हे के परिवार वालों ने कहा कि लड़के की उम्र 21 साल से कम होने की जानकारी नहीं थी.


दूल्हा- दुल्हन इस वजह से नाराज


दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंच चुका है. शादी की आधी रस्म भी निभाई जा चुकी है. बाकी बची रस्म भी पूरी करने दी जाए. शादी के बाद लड़की को मायके में रहने दिया जाए. वधू पक्ष के लोगों ने भी कहा कि वर पक्ष की बात से सहमति जताई. उन्होंने कहा कि बारात घर पहुंच चुकी थी. अब बारात पहुंचने पर लड़के की उम्र का विवाद सामने आ गया. विभाग के अधिकारी दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होने में 5 महीने कम बता रहे हैं. ऐसे में वधू पक्ष के लोगों ने मांग की कि शादी की बची रस्म पूरी होने दी जाये और दूल्हे की उम्र 21 वर्ष पूरी होने तक वधू को मायके में रहने दिया जाये.


वर-वधू पक्ष की गुहार का असर महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों पर नहीं हुआ. उन्होंने मांग को सिरे से नकारते हुए 21 साल बाद शादी कराने की बात कही.  महिला बाल विकास के अधिकारियों ने कहा कि लड़का 21 साल का होने पर शादी का पात्र हो जाता है. परिपक्वता अवधि पूरी करने के बाद कानूनी रूप से शादी मान्य होती है. उन्हें जानकारी मिली थी कि दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से कम है. 


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