पटना: बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह (Anand Mohan) के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद (Chetan Anand) की आज सगाई है. तीन मई को देहरादून में शादी होगी. पटना के जिस विश्वनाथ फार्म में उनकी बेटी सुरभी आनंद (Surbhi Anand) की कुछ महीने पहले शादी हुई थी, उसी में आज उनके बेटे की सगाई हो रही है. शाम 7:15 बजे अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी हुई है. वहीं, सगाई के दिन आनंद मोहन को एक बड़ा तोहफा मिला है. बिहार सरकार ने आनंद मोहन के रिहाई पर मुहर लगा दी है. आज शाम को रिहाई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.


कई दिग्गजों को किया आमंत्रित 


आनंद मोहन के बेटे की शादी के मौके पर विश्वनाथ फार्म को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है. शानदार लाइटिंग की व्यवस्था की गई है. अंगूठी की रस्म के लिए नाव जैसा स्टेज बनाया गया है कृत्रिम बारिश का भी यहां प्रबंध किया गया है. आनंद मोहन ने अपने बेटे की सगाई में सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी समेत बिहार झारखंड के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया है. बता दें कि चेतन आनंद की शादी आयुषी सिंह से हो रही है. वह एमबीबीएस की पढ़ाई की हैं. फिलहाल एमडी कर रही है. वह फाइनल इयर में है और आयुषी के माता-पिता भी डॉक्टर हैं.


बिहार कारा हस्तक में किया गया था बदलाव


वहीं, बेटे की सगाई के दिन आनंद मोहन को एक बड़ा तोहफा मिला है. बिहार सरकार ने आनंद मोहन के रिहाई पर मुहर लगा दी है. आज शाम को रिहाई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. कागजी प्रक्रिया के बाद वह स्थायी तौर पर जेल से बाहर आ जाएंगे. अभी वह पैरोल पर 15 दिन के लिए बाहर आए हुए हैं. 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 481 (I) (क) बदलाव किया था. इसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था.


डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में हुई थी सजा


दरअसल बिहार सरकार कारा हस्तक से उस वाक्यांश को ही विलोपित कर दिया था, जिसमें सरकार कर्मचारी की हत्या का जिक्र था. बिहार सरकार ने कारा अधिनियम 1894 की धारा 59 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 432 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार कारा हस्तक 2012 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से यह संशोधन किया था. आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप अपनी सजा पूरी कर चुके हैं. वहीं, बता दें कि आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को जेल से रिहा करने का आदेश जारी हुआ है. विधि विभाग ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी है. विधि विभाग की अधिसूचना जेल आईजी के पास पहुंच चुकी है. जेल आईजी इसे संबंधित जेल को सर्कुलेट करेंगे.


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