पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के प्रसार की रफ्तार धीमी पड़ गई है. बीते तीन-चार दिनों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि राज्य में कोरोना कंट्रोल में आने लगा है. हालांकि, इस परिस्थिति में भी सरकार प्रतिबंधों में ढील देने को तैयार नहीं है. सरकार ने राज्य में छह फरवरी तक नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंधों को लागू रखने का निर्णय लिया है. गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में प्रदेश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. 


पढ़ें क्या है बिहार सरकार की नई गाइडलाइन 


नई गाइडलाइन के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा. हालांकि, आवश्यक सेवाओं जैसे- जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूरसंचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, निर्वाचन विभाग की अति आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय पहले की ही तरह काम करेंगे. वहीं, न्यायिक प्रशासन के संबंध माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा.


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मास्क लगाया होगा अनिवार्य


वहीं, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें आठ बजे तक ही खुली रहेंगी. दुकानों व प्रतिष्ठानों का संचालन सशर्त किया जाएगा. दुकानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों और आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी. सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे. इन शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास सहित) बंद रहेंगे. लेकिन उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे और ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे. केन्द्र और राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन सम्बन्धी परीक्षाएं और विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेगी.


अब अंतिम संस्कार में भी 50 लोग होंगे शामिल


नई गाइडलाइन के अनुसार सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आमजनों के लिए बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल स्टेडियम, जिम पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों का संचालन बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ अनुमन्य होगा. वहीं, संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हैं. 


विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के सौ प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी. परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में ओवर क्राउडिंग नहीं हो. सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. निजी वाहनों में और सार्वजनिक स्थानों व मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. 


सभी तरह के सार्वजनिक और निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन 50 प्रतिशत क्षमता और अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिसीमा (जो भी कम हो) और कोविड अनुकूल व्यवहार व अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी. राज्य में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. 


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