मुजफ्फरपुर कोर्ट ने मंगलवार को रेप एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर तीन लाख जुर्माना भी लगाया गया है. मामले की ये सुनवाई महज 4 महीने के अंदर ही पूरी हुई और फैसला भी आ गया. जिले के चर्चित कुढ़नी दुष्कर्म मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

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जज नूर सुल्ताना की अदालत ने दोषी रोहित कुमार सहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही तीन लाख रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है. घटना 26 मई 2025 को कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव की थी, जहां 10 वर्षीय मासूम बच्ची को आरोपी रोहित सहनी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद ब्लेड से गला, सीना और पेट काटकर झाड़ियों में फेंक दिया था.

घटना के बाद गंभीर हालत में बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन एक जून को पटना पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई थी. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाह और 35 साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए थे.

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पीड़िता की मां का क्या है कहना?

फैसले के बाद पीड़िता की मां उर्मिला देवी ने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी. उन्होंने साफ कहा कि "हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे. जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी."

वहीं पूरे मामले को लेकर कानून विशेषज्ञों के अनुसार, आजीवन कारावास का मतलब है कि दोषी जीवन भर जेल में रहना. मगर मौत की सजा की मांग को लेकर परिजनों के पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है. माना जा रहा है कि परिजन अब उच्च न्यायालय का रूख कर सकते हैं. 

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