Bihar Education Department News: बिहार शिक्षा विभाग में जबसे केके पाठक (KK Pathak) आए हैं तब से अलग-अलग आदेश से हड़कंप मचा है. ताजा मामला औरंगाबाद से सामने आया है जहां उच्च न्यायालय के आदेश पर टीआरई-1 (TRE-1) और टीआरई-2 (TRE-2) के तहत बहाल हुए बिहार के बाहर के शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है. इससे संबंधित एक पत्र सोमवार (20 मई) को औरंगाबाद डीपीओ स्थापना की ओर से जारी की गई है.


लिस्ट में औरंगाबाद के दस शिक्षक हैं शामिल


इस पत्र में जिले के दस शिक्षकों को अयोग्य मानते हुए नौकरी से मुक्त करने का निर्देश दिया गया है. इन शिक्षकों में गणित विज्ञान के दो, सामाजिक विज्ञान के तीन, अंग्रेजी के दो, हिंदी और अंग्रेजी के एक-एक शिक्षक शामिल हैं. इन सारे शिक्षकों के नंबर 90 से कम हैं.






'विद्यालय अध्यापक के लिए आपकी योग्यता समुचित नहीं'


जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पत्रांक 3695, दिनांक 20/05/2024 को जारी किए गए पत्र में यह कहा गया है कि सभी शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/ 2023 के आलोक में हुई है, लेकिन उनके द्वारा उप स्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि उनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक के लिए समुचित नहीं है. ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द होगी.


गौरतलब है कि इससे संबंधित एक आदेश हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है जिसमें बताया गया है कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% का छूट देय नहीं होगा. उक्त आलोक में उनकी शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम होने पर उनके उम्मीदवार निरस्त करने योग्य है.


जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद की ओर से जिन 10 शिक्षकों को स्पष्टीकरण का पत्र निर्गत किया गया है उनके प्राप्तांक सीटीईटी (CTET) में 90 नंबर से कम है. ऐसी स्थिति में उन्हें तीन दिनों के अंदर स्पष्ट करना है कि क्यों ना उनके अभ्यर्थियों को निरस्त करते हुए उनके नियुक्ति को रद्द किया जाए. इधर शिक्षा विभाग औरंगाबाद के सूत्रों की मानें तो ऐसे सैकड़ों शिक्षक हैं जिन्हे सीटीईटी में प्राप्तांक 90 से कम आए हैं जिनकी नौकरी खतरे में है.


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