बिहार में बिजली को लेकर नीतीश सरकार (Nitish Government) ने नया नियम बना दिया है. नए नियम के तहत अब सुबह में सस्ती तो वहीं रात में बिजली महंगी मिलेगी. बिहार सरकार (Bihar Government) ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meter) वाले उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लाया है.

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एक अप्रैल से लागू हो जाएगा नया नियम

घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ता जो 10 किलोवाट से अधिक लोड उपयोग करते हैं वो नए नियम से प्रभावित होंगे. बिहार में कुल 2 करोड़ 21 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से बड़ी संख्या इस बदलाव से प्रभावित होगी. एक अप्रैल से नया नियम लागू हो जाएगा.

क्या कुछ समय किया गया तय?

जानकारी के अनुसार, बिजली उपभोक्ताओं को शाम पांच बजे के बाद अधिक शुल्क चुकाने होंगे. शाम 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे रात तक घरेलू उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत अधिक शुल्क देना होगा. रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सामान्य से 100 प्रतिशत अधिक शुल्क देना होगा. 

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दरअसल सरकार ने बिजली के शुल्क को तीन भागों में बांटा है. सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के समय को ऑफ पीक आवर माना गया है. इस अवधि में उपभोक्ताओं को सामान्य दर का लगभग 80% ही भुगतान करना होगा. यानी करीब 20% की छूट मिलेगी.

शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक रहेगा पीक आवर

पीक आवर शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा. इस दौरान नए नियम के तहत बिजली सबसे महंगी होगी. घरेलू उपभोक्ताओं को 10% अधिक शुल्क देना होगा. वहीं गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को 20% तक अधिक शुल्क चुकाना होगा.

नया नियम लागू होने के बाद रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर ही लागू रहेगा. इस तय किए गए समय के अंदर उपभोक्ताओं को कोई ज्यादा शुल्क नहीं देना होगा.

अब देखने वाली बात होगी कि इस नए नियम के बाद उपभोक्ताओं को बिजली के लिए कितनी जेब ढीली करनी पड़ती है. बढ़ती महंगाई के बीच यह भी एक झटका देने वाली खबर है. 

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