बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग 11 दिसंबर 2026 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) कराएगा. इस दौरान पात्र युवाओं, दिव्यांगजनों और उन लोगों के नाम जोड़ने पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने बुधवार (4 नवंबर) को इसकी जानकारी दी.

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CEO कार्यालय के बयान के मुताबिक, इस पुनरीक्षण के लिए एक जनवरी 2027 को अर्हता तिथि तय किया गया है. यानी इस तारीख तक पात्रता पूरी करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी माधव कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सुगम निर्वाचन संचालन समिति की बैठक हुई.

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दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

बैठक में दिव्यांगजनों की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई. मतदान के दिन उनके लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूनम कुमारी ने बताया कि पात्र दिव्यांगजन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं.

तीन तरह के फॉर्म से होगा आवेदन

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 भरना होगा. नाम हटवाने के लिए प्रपत्र-7 का इस्तेमाल किया जाएगा. वहीं, पता बदलने, नाम या अन्य विवरण में सुधार, मतदाता पहचान पत्र बदलवाने और दिव्यांग मतदाता के रूप में दर्ज होने के लिए प्रपत्र-8 भरना होगा.

पोर्टल और ऐप से भी मिलेंगी सुविधाएं

बैठक में मतदाता सेवाओं को आसान बनाने के लिए उपलब्ध डिजिटल माध्यमों की भी समीक्षा हुई. इनमें मतदाता सेवा पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 1950, सक्षम ऐप और ECINET ऐप शामिल हैं. बैठक में उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक प्रियदर्शी, मनोज कुमार सिंह, रत्नांबर निलय और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक एनके अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

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