बिहार पुलिस ने अब गाड़ी चेकिंग के नियम बदल दिए हैं. अब सिपाही और एएसआई गाड़ी चेक नहीं करेंगे. बिहार पुलिस मुख्यालय से यह आदेश जारी किया गया है. पुलिस ने गाड़ियों की जांच को लेकर बेहद सख्त नियम कर दिए हैं. अब सिपाही और ASI रैंक के पुलिसकर्मी सड़क पर गाड़ियों की चेकिंग नहीं कर सकेंगे.

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आदेश में कहा गया है कि अब वाहन चेकिंग का अधिकार सिर्फ दारोगा (SI) या उससे ऊपर के अधिकारियों के पास होगा. सिपाही और जमादार का काम सिर्फ सड़कों को जाम से मुक्त रखना होगा, वे सिर्फ ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे. किसी भी परिस्थिति में दारोगा से नीचे के पुलिसकर्मी वाहन चालकों को रोककर गाड़ी की चेकिंग नहीं करेंगे.

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नियमों का पालन न करने पर होगा एक्शन

सरकार की ओर से इसको लेकर बेद सख्त नियम बनाए गए हैं. इसके लिए जांच दल बनाकर इसकी जांच कराई जाएगी. अगर कोई सिपाही या एएसआई गाड़ी चेकिंग करते पाया गया, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा. ट्रैफिक या चेकिंग ड्यूटी में लगे सभी पुलिसकर्मियों को अपना बॉडी वार्न कैमरा अनिवार्य रूप से ऑन रखना होगा.

कैमरा बंद रहने पर अगर राहगीर या वाहन चालक से किसी तरह का विवाद होता है, तो उस स्थिति में पुलिसकर्मी को ही जिम्मेदार माना जाएगा. बॉडी कैमरा बंद मिला तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं.  

ऑन-स्पॉट चालान नहीं काटेंगे हवलदार और एएसआई

बिहार में पहले सिपाही, हवलदार और एएसआई किसी भी वाहन को रोक लिया करते थे. अब वे किसी भी गाड़ी न ही रोक पाएंगे और न किसी का ऑन-स्पॉट चालान नहीं कर पाएंगे. अब से ये पुलिसकर्मी सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को संभालेंगे और सड़कों को जाम से मुक्त करेंगे.

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