पटनाः बिहार में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है. यानी पॉलीथिन के थैलों, थर्मोकोल की थाली-कटोरी का आज से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हो सकती है. बिहार ही नहीं बल्कि आज एक जुलाई 2022 से पूरे देश में इसे लागू किया गया है. आदेश के अनुसार, सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इसके उपयोग पर रोक रहेगी. इसके उल्लंघन पर जुर्माना, जेल या दोनों हो सकता है.


कम प्लास्टिक की परत वाले कप का कर सकेंगे


सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में 16 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी. हालांकि प्लास्टिक के वैसे कप जिसमें कम प्लास्टिक की परत हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पर रोक नहीं है.


यह भी पढ़ें- Railway Group D Exam Date: अगस्त में होगी रेलवे ग्रुप-डी की परीक्षा, डेट और एडमिट कार्ड के बारे में यहां जानें


आम लोगों को कितना देना होगा जुर्माना?


नियम के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर दुकानदारों के लिए सख्त नियम तो है ही वहीं आम लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर वे इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं. पकड़े जाने पर 500 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.


जेल, जुर्माना या फिर हो सकता है दोनों


सबसे ज्यादा सख्ती दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के लिए हैं. औद्योगिक स्तर पर उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों से 20 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना लिया जा सकता है. वहीं पांच साल की जेल भी हो सकती है. या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा.


यह भी पढ़ें- Flood in Bihar: महानंदा और रीगा नदी में उफान, कटिहार में कई गांवों का संपर्क टूटा, जानें क्या है अब तक का पूरा अपडेट