Berojgari Sahayata Bhatta Yojna: अगर 12वीं पास करने के बाद भी आपके पास नौकरी नहीं है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई एक योजना का आप लाभ उठा सकते हैं. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में जान लें कि बेरोजगार युवाओं को सरकार की ओर से कितनी राशि हर माह दी जाएगी. इस पूरी खबर में पढ़ें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है और किस साइट पर आपको जाना होगा.

दरअसल, यह योजना केवल बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए है, जिनमें वह युवा आते हैं जो शिक्षित योग्यता में कम से कम 12वीं पास कर चुके हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख तक या उससे कम होनी चाहिए. नीचे पढ़ें अप्लाई करने का तरीका और डॉक्यूमेंट्स की जानकारी.

योजना का लाभ, नियम व शर्तों को यहां पढ़ें

  • जो युवक इंटर के बाद भी बेरोजगार है, उसे प्रति माह एक हजार किए जाएंगे.
  • यह धनराशि बैंकों के माध्यम से आवेदकों को डायरेक्ट मिलेगी.
  • नौकरी मिलने तक यह राशि आवेदक को मिलती रहेगी.
  • इस योजना का फायदा केवल 21-35 वर्ष के युवक को ही मिलेगा.
  • आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए.

योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका

  • अगर कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/ पर जाकर अप्लाई करना होगा.
  • वेबसाइट पर जाने के बाद इस होम पेज पर आपको New Applicant Registration का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
  • आपको अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी देनी होगी. उसके बाद आपको ओटीपी से वेरिफाई करना होगा. इसके बाद आगे का प्रोसेस करें.
  • लॉगइन करने के बाद बिहार की योजनाओं की लिस्ट देखें, जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं, उसे चुनें और अप्लाई कर दें.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाणपत्र
  • शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

(नोटः आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर How to Apply टैब से भी योजना से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को देखा जा सकता है.)

साल 2017 में की गई थी योजना की शुरुआत

विदित हो कि इस योजना की शुरुआत साल 2017 में की गई थी. खास बात यह भी है कि अगर लक्ष्‍य से अधिक आवेदन आते हैं, जब भी उन्‍हें अस्वीकृत नहीं किया जाएगा. योजना को लेकर कोई जानकारी या सहायता लेनी हो तो इसके लिए सभी जिलों में जिला निबंधन और परामर्श केंद्र कार्यरत हैं.

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