पटनाः अगर आज भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डीटीओ का चक्कर काट रहे हैं और दलालों के चक्कर में पड़ रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए है. इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन ही लाइसेंस से संबंधित अपना काम खुद ही कर सकते हैं. इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसे आपको फॉलो करना होगा और आप अपना काम खुद ही कर सकते हैं.


ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमें सबसे पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है. इसलिए इसे जानें सबसे पहले कि कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले वेबसाइट parivahan.gov.in खोलकर लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसमें सारथी लॉगइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. एक अलग पेज खुलने के बाद इसमें आपको राज्य का नाम बिहार सेलेक्ट करना होगा.


इसके बाद खुलने वाले पेज पर सबसे पहले ही दिखेगा ‘अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस’, इसपर क्लिक करना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी को डालकर वेरिफाई करना होगा. आवेदन भरने के बाद आईडी जेनरेट होगा. इसको डाउनलोड कर जिला परिवहन कार्यालय में लर्निंग लाइसेंस बनाने वाले काउंटर पर जाना होगा. यहां अधिकारी फॉर्म का सत्यापन करेंगे.


आपको उम्र के साक्ष्य के तौर पर मूल प्रमाणपत्र दिखाना होगा. यदि ऑनलाइन शुल्क जमा कर दिया है, तो बायोमीट्रिक हस्ताक्षर और फोटो खिंचवाने के लिए अनुमति दी जाएगी नहीं तो ऑफलाइन शुल्क भरना होगा. इसके साथ ही लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा. इसी तरह सारथी लॉगइन से कई अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं. आप डीएल, डीएल रिन्यू, डुप्लीकेट डीएल, मोबाइल नंबर अपडेट, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आदि ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं.


इन सारे डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत



  • रेसिडेंस प्रूफ यानि स्थाई पते के प्रमाण के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या टेलीफोन का बिल, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए ऐड्रेस युक्‍त आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि में से किसी एक की फोटोकॉपी.

  • आयु प्रमाण पत्र के तौर पर आप बर्थ सर्टिफिकेट, हाईस्‍कूल/10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि की कॉपी लगा सकते हैं.

  • व्यक्ति की पहचान के लिए उसके पासपोर्ट साइज की तीन से चार कलर फोटो की जरूरत होगी.


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