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नोएडा में जमीन वाले ड्रॉ में नहीं आया नाम तो कैसे वापस ले सकते हैं अपना पैसा? ये हैं नियम

एबीपी लाइव   |  09 Jan 2025 03:41 PM (IST)
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योजना में कई लोगों ने आवासीय प्लॉट लेने के लिए आवेदन किया. जिसमें से कुछ लोगों को ही प्लॉट मिले तो वहीं कुछ लोगों के हाथ मायूसी आई. जिन लोगों को इस योजना के तहत प्लॉट नहीं मिले हैं. यमुना प्राधिकरण की ओर से अब उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं.

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7 जनवरी यानी मंगलवार से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिन लोगों को नहीं मिले आवासीय योजना में प्लॉट वह कैसे वापस ले सकते हैं अपने पैसे. क्या है इसके लिए नियम. चलिए आपको बताते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में.

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यमुना प्राधिकरण की ओर से आवासीय प्लॉट योजना में 451 प्लॉट के लिए 1,11,703 आवेदनों ने फॉर्म दिए थे. इसके लिए 27 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ड्रा का आयोजन किया गया था. सिर्फ 451 लोगों को ही प्लॉट मिल सके हैं. अब बाकी के लोगों के पैसे वापस किए जा रहे हैं.

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बता दें यमुना प्राधिकरण की ओर से जिन आवेदकों को प्लॉट नहीं मिल सके उनको 60 दिन के भीतर पैसे लौटने पड़ेंगे. अगर यमुना प्राधिकरण की ओर से 60 के बाद 61वां दिन हो जाता है तो उसके लिए फिर जुर्माना देना होगा.

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अगर आपने भी यमुना प्राधिकरण की इस आवास की प्लॉट योजना में आवेदन दिया था और आपको प्लॉट नहीं मिल सका है. तो फिर यमुना प्राधिकरण की ओर से आपको खुतबा खुद पैसे वापस कर दिए जाएंगे. इसके लिए आपको कोई प्रक्रिया नहीं करनी होगी.

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हालांकि कई बार बैंक खातों में और आवेदनों में कुछ जानकारी मिसमैच होने के चलते पैसे वापसी में देरी हो सकती है. अगर किसी को पैसे वापस नहीं आए हैं तो फिर वह यमुना प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकता है.

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