31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक
31 दिसंबर के बाद आपना पैन इनएक्टिव हो सकता है. जिससे रोजमर्रा के कई जरूरी काम अटक जाएंगे. सरकार साफ संकेत दे चुकी है कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला. पैन और आधार को लिंक करना इसलिए जरूरी किया गया है.
अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया. तो 1 जनवरी से आपका पैन इनएक्टिव माना जाएगा. पैन नंबर खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल लगभग बेकार हो जाएगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी और रिफंड बनता है तो वह भी अटक सकता है.
PAN और Aadhaar लिंक करने की प्रोसेस बिल्कुल आसान है. बस सही स्टेप फॉलो करने की जरूरत है. इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. वहां अपने PAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें. लॉग इन होते ही आपको प्रोफाइल से जुड़ी सारी सर्विस दिखने लगेंगी.
लॉग इन करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाएं. यहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा. इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर भरना होगा. डिटेल सही से डालने के बाद आगे बढ़ें. सिस्टम आपको फीस पेमेंट के लिए e Pay Tax के ऑप्शन पर ले जाएगा.
अब आपको 1000 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा. e Pay Tax के जरिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या दूसरे ऑनलाइन तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं. पेमेंट पूरा होते ही उसकी रसीद जनरेट हो जाएगी. यह स्टेप जरूरी है, क्योंकि बिना फीस जमा किए लिंकिंग पूरी नहीं होगी.
पेमेंट के बाद दोबारा ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें. फिर Link Aadhaar वाले सेक्शन में जाकर लिंकिंग प्रोसेस पूरा करें. सफल लिंकिंग के बाद स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा. इसके बाद आपका PAN और Aadhaar पूरी तरह लिंक हो जाएगा और किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी.