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इस महीने बंद हो सकता है इन लोगों का पैन कार्ड, जानें कहीं आपका भी पैन तो नहीं शामिल

एबीपी लाइव   |  27 Dec 2025 04:13 PM (IST)
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पैन इनएक्टिव होने से बैंकिंग, टैक्स रिटर्न और निवेश जैसी जरूरी चीजें रुक सकती हैं. PAN आज सिर्फ टैक्स दस्तावेज नहीं. बल्कि पहचान और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए काफी जरूरी है. इसलिए जानना जरूरी है कि आपका पैन सुरक्षित है या नहीं. जिससे बाद में कोई परेशानी न हो.

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आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक जिन लोगों का PAN Aadhaar से लिंक नहीं है. उनका पैन 1 जनवरी 2026 से डिएक्टिवेट हो जाएगा. खासकर उन लोगों का जिनका PAN 1 अक्टूबर 2024 के बाद जारी हुआ. 31 दिसंबर तक लिंक न होने पर पैन अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा.

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अगर आपका भी PAN आधार से लिंक नहीं है. तो फिर वह डिएक्टिवेट हो जाएगा. इससे बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं. बैंक अकाउंट खोलना, बड़ी रकम ट्रांसफर करना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाएगा.

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इसलिए यह सोचकर न बैठें कि आपका PAN सेफ है. अपना स्टेटस तुरंत चेक करना जरूरी है. जिससे समय रहते उपाय कर सकें. अगर आपका PAN डिएक्टिवेट हो गया. तो कई सरकारी और फाइनेंशियल कामों में दिक्कत आएगी.

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अच्छी बात यह है कि अभी समय रहते आप इसे ठीक कर सकते हैं. PAN को Aadhaar से लिंक करना ही सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है. लिंकिंग के लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. Link Aadhaar सेक्शन में PAN और Aadhaar नंबर डालें और validate पर क्लिक करें.a

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अगर पहले से लिंक है. तो पॉप-अप मैसेज आएगा. नहीं तो OTP के जरिए तुरंत लिंकिंग पूरी की जा सकती है. ध्यान रखें अब लिंक कराने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. क्योंकि तय तारीख निकल चुकी है. जुर्माना भरकर भी आप पैन को एक्टिव रख सकते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन और टैक्स रिटर्न जैसे काम जारी रख सकते हैं.

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