मध्य प्रदेश में इंटर कास्ट मैरिज करने पर कितने मिलते हैं रुपये, जान लीजिए अप्लाई करने का तरीका
इंटर कास्ट मैरिज में कई बार हालात तब और मुश्किल हो जाते हैं. समाज और परिवार का विरोध, आर्थिक तंगी और भविष्य की चिंता वर-वधू के सामने बड़ी चुनौती बन जाती है. इसी वजह से सरकार की योजनाएं ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आती हैं.
अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और अंतर्जातीय विवाह करने का फैसला कर चुके हैं. तो राज्य सरकार की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. इस योजना का मकसद सामाजिक भेदभाव को कम करना और ऐसे जोड़ों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.
मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत पात्र जोड़ों को कुल दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है. यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है. जिससे शादी के बाद की शुरुआती जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके और नया जीवन बिना आर्थिक दबाव के शुरू हो सके.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि दूल्हा या दुल्हन में से एक अनुसूचित जाति से हो और दूसरा किसी अन्य जाति से. यही इस योजना की पहली और सबसे अहम शर्त है. दोनों का विवाह कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होना भी जरूरी होता है.
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति विकास पोर्टल https://scdevelopmentmp.nic.in/Default.aspx पर जाकर आवेदन करना होता है. आवेदन फॉर्म भरते समय विवाह प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होते हैं.
ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज सही और वैध हों. किसी भी तरह की गलती या गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है. इसलिए आवेदन करने से पहले सभी कागजात ठीक से जांच लें. जिससे योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके.